Central Government Employees News: सभी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर 60 साल हुई रिटायरमेंट की उम्र, DA में हुए बदलाव, यहां से करें चेक |
Central Government Employees News: जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सरकार की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी और सभी के लिए निकल कर आ रही है और सरकार ने उन सभी को इस मौके पर Government Employees Retirement Age Increased to 60 Years इस अधिसूचना के ऑफिशियल रूप से जारी करने के बाद सेवानिवृत्ति की उम्र ( Central Government Employees Retirement Age ) अब 60 वर्ष कर दिया गया है अब जितने भी शिक्षक हैं उन सभी को सफर करने के लिए बता भी दिया जाएगा जिसमें लगभग ₹4000 प्रति माह तक पे स्केल और दिए केंद्र के कर्मचारियों के साथ दिया जाएगा सभी स्कूलों में अब शिक्षकों को उप प्राचार्य का पद दिया जाएगा जिसमें वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति भी होगी।
केंद्रीय सेवा नियम का अधिसूचना जारी
चंडीगढ़ शहर में 20000 से अधिक ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिन सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है जिसने बताया जा रहा है कि यूटी प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने चंडीगढ़ में लागू होने वाले केंद्रीय सेवा नियम को अधिसूचना कर दिया है मीडिया के मिली जानकारी के अनुसार इस अधिसूचना को जारी होने के बाद सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष किया जाएगा जिसमें शिक्षक का सफल होने के बाद सफलता के साथ बता भी दिया जाएगा लगभग ₹4000 प्रति माह तक पे स्केल और दिए केंद्र के कर्मचारियों के साथ दी जाएगी। जिसमें बताया जा रहा है कि सभी शिक्षकों को उप प्राचार्य का पद भी दी जाएगी इसमें वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त किया जाएगा महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर के लिए 2 साल की छुट्टी भी दी जाएगी और कक्षा 12 में तक के बच्चों के अभिभावकों को शिक्षा भत्ता दी जाएगी।
इस अधिसूचना से यूपी कर्मचारियों के वेतनमान और सेवा शर्तों में भी काफी बदलाव किया जाएगा इस अधिसूचना को तैयार किया गया है विभिन्न रेडों के लिए जो वेतन तालिकाओं को निर्दिष्ट करता है। जैसा कि गृह मंत्रालय ने पिछले 1 वर्ष 29 मार्च को चंडीगढ़ कर्मचारियों के नियम 2022 को अधिसूचित की थी और पंजाब सेवा नियम के 1 अप्रैल 2022 से केंद्रीय सेवा नियम के साथ बदल दी गई थी अधिसूचना के अंतर्गत कर्मचारियों को एरियर भी दिया जाएगा इतना ही नहीं केंद्रीय सेवा नियम के अपनाने के साथ-साथ सेवानिवृत्ति की आयु भी 2022 से 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है।
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केंद्रीय सेवा नियम के लागू हो जाने के बाद सभी कर्मचारियों के वेतनमान केंद्र सरकार के नियम के माध्यम से किया जाएगा जो फिलहाल पंजाब सरकार के कर्मचारियों की संबंधित श्रेणी के अनुरूप हुआ था अब वह राष्ट्रपति की केंद्रीय सिविल सेवाओं में संबंधित सेवा और पद पर नियुक्त किए गए व्यक्ति की सेवा की सरसों के समान होगी और उन्हीं नियमों और आदेशों के द्वारा शासित किया जाएगा।
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यह नियम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मामले में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कर्मचारियों यूटी चंडीगढ़ के पूर्णकालिक आप बेरोजगार में नहीं रहने वाले व्यक्तियों आकस्मिक ताऊ से भुगतान किए गए जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी के कर्मचारी पर लागू नहीं किया जाएगा और आप सभी को बता दें कि इंजीनियरिंग विभाग का बिजली विंग जिसका वेतनमान वर्तमान में पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड विनिमय 2021 के द्वारा शासित की गई है।
जिसमें बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ के इंजीनियरिंग विभाग के बिजली बिल के संबंध में अधिसूचना अलग से जारी किया जाएगा। रिया सभी लोग इससे के संबंध में अधिसूचना पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़े रहें क्योंकि यहां पर सबसे पहले आप सभी लोगों को सभी कर्मचारियों के बारे में पूरा नोटिफिकेशन दिया जाता है।
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